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Current affairs 1 March 2019 Hindi | 1 मार्च 2019 करंट अफेयर्स हिंदी
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कैबिनेट ने राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 को मंजूरी दे दी, जो परियोजना प्रभावित व्यक्तियों, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में रहने वालों के मुद्दों का समाधान करते हुए भविष्य में "स्थायी खनन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगी।’’
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘2019 नीति में खनन गतिविधि को उद्योग का दर्जा देने का प्रस्ताव है ताकि निजी क्षेत्र के लिए खनन के वित्तपोषण और निजी क्षेत्र द्वारा अन्य देशों में खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण को बढ़ावा दिया जा सके।"
इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय खनिज नीति 2019, मौजूदा राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 का स्थान लेगी जिसे 2008 में घोषित किया गया था।
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मंत्रिमंडल ने संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू होने के लिए) संशोधन आदेश, 2019 को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू होने के लिए) संशोधन आदेश, 2019 के माध्यम से संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू होने के लिए) आदेश,1954 में संशोधन के संबंध में जम्मू और कश्मीर सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
इससे राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 की धारा (1) के अंतर्गत जारी संविधान (जम्मू और कश्मीर में लागू होने के लिए) संशोधन आदेश, 2019 द्वारा संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम,1955 तथा संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम,2019 से संशोधित भारत के संविधान के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे।
प्रभाव :
अधिसूचित होने पर यह आदेश सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को पदोनत्ति लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा और जम्मू और कश्मीर में सरकारी रोजगार में वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत तक आरक्षण का लाभ प्रदान करेगा।
पृष्ठभूमि: समानता और समावेश
संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम 1955 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 की धारा 4 के बाद धारा (4ए) जोड़कर लागू किया गया। धारा (4ए) में सेवा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को पदोन्नति लाभ देने का प्रावधान है।
संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम 2019 देश में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया है और जम्मू और कश्मीर तक अधिनियम के विस्तार से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।
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फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को मंत्रिमंडल की मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उनके तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है।
कुल 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली यह योजना 1 अप्रैल, 2019 से तीन वर्षों के लिए शुरू की जाएगी। यह योजना मौजूदा ‘फेम इंडिया वन’ का विस्तारित संस्करण है। ‘फेम इंडिया वन’योजना 1 अप्रैल, 2015 को लागू की गई थी।
वित्तीय प्रभावः
फेम इंडिया योजना का दूसरा चरण 2019-20 से 2021-22 तक तीन वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। इसके लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।
प्रभावः
इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक और हाईब्रिड वाहनों के तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। इसके लिए लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में शुरूआती स्तर पर प्रोत्साहन राशि देने तथा ऐसे वाहनों की चार्जिंग के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा विकसित करना है। यह योजना पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा जैसी समस्याओं का समाधान करेगी।
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मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजन खेल-कूद केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजन खेल-कूद केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम,1860 के तहत पंजीकृत किया जाएगा। इसका नाम दिव्यांगजन खेल-कूद केंद्र, ग्वालियर होगा। इस केंद्र को लगभग 170.99 करोड़ रुपये की लागत से पांच वर्ष में निर्मित किया जाएगा।
प्रभाव:
इस केंद्र द्वारा खेल-कूद के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार किए जाने से विभिन्न खेलों में दिव्यांजनों की प्रभावी प्रतिभागिता सुनिश्चित होगी और वे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए अधिक सक्षम होंगे।
इस केंद्र की स्थापना से दिव्यांजनों के मन में सहजता से समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की भावना पैदा होगी।
विवरण:
इस केंद्र के प्रबंधन और देख-रेख के लिए एक प्रबंध निकाय होगी, जिसके सदस्य 12 से अधिक नहीं होंगे। इनमें से कुछ पदेन सदस्य के तौर पर कार्य करेंगे। इनके अलावा राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स फेडरेशन के विशेषज्ञ और पैरा गेम्स के विशेषज्ञ भी सदस्य होंगे।
पृष्ठभूमि:
दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 की धारा 30 के तहत सरकार के लिए खेलों में दिव्यांजनों की प्रभावी प्रतिभागिता सुनिश्चित करने का विधान किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ उनके खेल-कूद के लिए ढांचागत सुविधाओं के प्रावधान शामिल हैं।
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मंत्रिमंडल ने आधार सहित अन्य कानूनों में संशोधन के लिये अध्यादेश को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंक खाता खोलने और मोबाइल फोन कनेक्शन के लिए पहचान पत्र के रूप में आधार के स्वैच्छिक इस्तेमाल की अनुमति देने के वास्ते अध्यादेश जारी करने को 28 फरवरी को मंजूरी दे दी।
यह अध्यादेश इसलिए आवश्यक हो गया था कि चार जनवरी को लोकसभा में इससे संबंधित संशोधनों को पारित किये जाने के बावजूद इससे जुड़ा विधेयक राज्यसभा में अटक गया था। ऐसे में लोकसभा भंग होने के बाद यह निष्प्रभावी हो जाता।
इस अध्यादेश से आधार अधिनियम में संशोधन प्रभावी हो जाएंगे। केंद्रीय सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने आधार एवं अन्य कानूनों में संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
संशोधन में आधार के इस्तेमाल एवं निजता से जुड़े नियमों के उल्लंघन के लिए कड़े दंड का प्रावधान है। प्रसाद ने कहा, "टेलीग्राफ अधिनियम एवं धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आधार का इस्तेमाल स्वैच्छिक तौर पर केवाईसी के लिए किया जा सकता है।
आधार का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को निजता से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।"
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मंत्रिमंडल ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 2 की उप-धारा (V) के तहत व्यक्ति की परिभाषा को संशोधित कर उसके स्थान पर ट्रस्ट को शामिल करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाए जाने को मंजूरी दे दी है।
नई व्यवस्था होने से किसी भी ट्रस्ट को विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई स्थापित करने का अधिकार मिल जाएगा। इसके अलावा केन्द्र सरकार को समय-समय पर अधिसूचना जारी कर अपने हिसाब से किसी भी इकाई को ‘व्यक्ति’ के रूप में परिभाषित करने की सहूलियत भी मिल जाएगी।
प्रभावः
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अधिनियम, 2005 के तहत वर्तमान में किसी भी ट्रस्ट को सेज में इकाई लगाने की अनुमति नहीं है।
अधिनियम में संशोधन से किसी भी ट्रस्ट को सेज में इकाई खोलने का अधिकार मिल जाएगा।
इसके अलावा केन्द्र सरकार समय-समय पर अधिसूचना जारी कर अपने हिसाब से किसी भी इकाई को ‘व्यक्ति’ के रूप में परिभाषित कर सकेगी। इससे विशेष आर्थिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
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कैबिनेट ने कानपुर, आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 फरवरी को कानपुर और आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के तहत आईआईटी से नौबस्ता तक 23.785 किलोमीटर तक का कोरिडोर बनाया जाएगा। इसके कुछ हिस्से भूमिगत और कुछ हिस्से जमीन से ऊपर होंगे।
कानपुर मेट्रो के 22 स्टेशन होंगे, जिसमें 14 स्टेशन भूमिगत और 8 स्टेशन जमीन से ऊपर होंगे।
इस परियोजना पर 11,076.48 करोड़ रूपये की लागत आयेगी। वहीं आगरा परियोजना की अनुमानित लागत 8,379.62 करोड़ रुपये आएगी।
देानों शहरों की परियोजनाओं को पांच वर्ष में पूरा किया जायेगा। आगरा में मेट्रो के दो कारिडोर होंगे जो ताजमहल, आगरा किला, सिकंदरा, अंतरराज्यीय बस अड्डे, रेलवे स्टेशन,मेडिकल कालेज और अन्य को जोड़ेंगे।
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भारत को आईईए बायोएनेर्जी टीसीपी में शामिल करने के लिए कैबिनेट ने दी मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बारे में अवगत कराया गया।
भारत सरकार आईईए बायोएनेर्जी टीसीपी में 25 जनवरी, 2019 को इसके 25वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया, अन्य सदस्य ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, क्रोएशिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय आयोग है।
आईईए बायोएनेर्जी (IEA Bioenergy TCP) अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के तहत काम करती है।
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