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भारतीय-अमेरिकी ने टेक्सास राज्य में फोर्ट बेंड काउंटी जज के रूप में शपथ ली
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भारतीय-अमेरिकी ने टेक्सास राज्य में फोर्ट बेंड काउंटी जज के रूप में शपथ ली
भारतवंशी केपी जॉर्ज ने अमेरिका के टेक्सास राज्य की फोर्ट बेंड काउंटी के जज के रूप में शपथ ली है।
भारत के केरल में जन्मे 53 वर्षीय केपी जॉर्ज अमेरिका की सबसे विविध आबादी वाली काउंटी में जज का पद संभालने वाले पहले भारतवंशी हैं।
फोर्ट बेंड काउंटी में भारतीय-अमेरिकियों की बड़ी आबादी रहती है। इसके अलावा यहां की 35 फीसद आबादी एंग्लो, 24 फीसद हिस्पैनिक्स (स्पेन से संबधित), 21 फीसद एशियाई और 20 फीसद अफ्रीकी-अमेरिकी हैं।
अमेरिका के विभिन्न राज्यों में काउंटी जजों का कार्यक्षेत्र अलग है। कई अन्य काउंटी की तरह फोर्ट बेंड में जज न्यायिक और प्रशासनिक दोनों कार्य संभालते हैं।
वीर सावरकर हवाई अड्डे को प्राधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया
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वीर सावरकर हवाई अड्डे को प्राधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया
सूचना, जनसंपर्क और पर्यटन प्रभाग अंडमान निकोबार प्रशासन के एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सभी वर्गों के यात्रियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत से बाहर निकलने / प्रवेश के लिए अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है।
केंद्र सरकार के इस फैसले से पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान और आव्रजन सुविधाओं का मार्ग खुल जाएगा।
इसके अतिरिक्त बेहतर और निर्बाध कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए प्रशासन ने कई अन्य उपाय भी किए हैं।
इस हवाई अड्डे से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के शीघ्र संचालन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और आगमन (Arrival) पर ई-वीजा और वीजा की सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है।
विनायक दामोदर सावरकर
सूचना, जनसंपर्क और पर्यटन प्रभाग अंडमान निकोबार प्रशासन के एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सभी वर्गों के यात्रियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत से बाहर निकलने / प्रवेश के लिए अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है।
केंद्र सरकार के इस फैसले से पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान और आव्रजन सुविधाओं का मार्ग खुल जाएगा।
इसके अतिरिक्त बेहतर और निर्बाध कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए प्रशासन ने कई अन्य उपाय भी किए हैं।
इस हवाई अड्डे से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के शीघ्र संचालन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और आगमन (Arrival) पर ई-वीजा और वीजा की सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है।
विनायक दामोदर सावरकर
- सावरकर भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें प्रायः वीर सावरकर के नाम से सम्बोधित किया जाता है।
- हिन्दू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा (हिन्दुत्व) को विकसित करने का बहुत बडा श्रेय सावरकर को जाता है।
- वे न केवल स्वाधीनता-संग्राम के एक तेजस्वी सेनानी थे अपितु महान क्रान्तिकारी, चिन्तक, सिद्धहस्त लेखक, कवि, ओजस्वी वक्ता तथा दूरदर्शी राजनेता भी थे।
कैबिनेट ने देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक के विलय को मंजूरी दी
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कैबिनेट ने देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक के विलय को मंजूरी दी
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि केंद्रीय कैबिनेट ने 2 जनवरी 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है।
विलय के फलस्वरूप बनने वाली इकाई एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर में सुधार के तहत यह कदम उठाया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी ऋणदाता बनाने के लिए विलय की यह योजना तैयार की गई है।
मंत्री ने कहा कि इस विलय से कर्मचारियों की छंटनी नहीं होगी, क्योंकि देना और विजया बैंक के कर्मचारियों को बैंक ऑफ बड़ौदा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। विलय 1 अप्रैल, 2019 से लागू होगा।
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि केंद्रीय कैबिनेट ने 2 जनवरी 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है।
विलय के फलस्वरूप बनने वाली इकाई एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर में सुधार के तहत यह कदम उठाया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी ऋणदाता बनाने के लिए विलय की यह योजना तैयार की गई है।
मंत्री ने कहा कि इस विलय से कर्मचारियों की छंटनी नहीं होगी, क्योंकि देना और विजया बैंक के कर्मचारियों को बैंक ऑफ बड़ौदा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। विलय 1 अप्रैल, 2019 से लागू होगा।
असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन पर उच्च स्तरीय समिति का गठन
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असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन पर उच्च स्तरीय समिति का गठन
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जनवरी 2019 को 1985 के असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन के लिए एक ''उच्च-स्तरीय समिति'' के गठन को मंजूरी दे दी है और 2003 के समझौता ज्ञापन और बोडो समुदाय से संबंधित अन्य मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
इस दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अगले तीन दिनों में समिति के गठन कर दिया जाएगा। इसके अलावा संरचना और समिति के संदर्भ में जो शर्तें होंगी, उन्हें मंत्रालय द्वारा अलग से जारी की जाएंगी।
समिति इस समझौते के अनुच्छेद 6 की पूरी तरह समीक्षा करेगी और अपनी सिफारिशें देगी।
बता दें, कि केन्द्र, असम सरकार और अखिल असम छात्र संघ ने 15 अगस्त 1985 को असम समझौते पर हस्ताक्षर किये थे, लेकिन 35 वर्ष बीतने के बावजूद यह प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाया है।
असम समझौते के अनुच्छेद 6 में असमियों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और धरोहर के संरक्षण और उसे बढावा देने के लिए उचित संवैधानिक, विधायी तथा प्रशासनिक उपाय करने का प्रावधान है।
लंबे समय से यह महसूस किया जा रहा था कि इस अनुच्छेद को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है। इसे देखते हुए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जनवरी 2019 को 1985 के असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन के लिए एक ''उच्च-स्तरीय समिति'' के गठन को मंजूरी दे दी है और 2003 के समझौता ज्ञापन और बोडो समुदाय से संबंधित अन्य मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
इस दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अगले तीन दिनों में समिति के गठन कर दिया जाएगा। इसके अलावा संरचना और समिति के संदर्भ में जो शर्तें होंगी, उन्हें मंत्रालय द्वारा अलग से जारी की जाएंगी।
समिति इस समझौते के अनुच्छेद 6 की पूरी तरह समीक्षा करेगी और अपनी सिफारिशें देगी।
बता दें, कि केन्द्र, असम सरकार और अखिल असम छात्र संघ ने 15 अगस्त 1985 को असम समझौते पर हस्ताक्षर किये थे, लेकिन 35 वर्ष बीतने के बावजूद यह प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाया है।
असम समझौते के अनुच्छेद 6 में असमियों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषाई पहचान और धरोहर के संरक्षण और उसे बढावा देने के लिए उचित संवैधानिक, विधायी तथा प्रशासनिक उपाय करने का प्रावधान है।
लंबे समय से यह महसूस किया जा रहा था कि इस अनुच्छेद को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है। इसे देखते हुए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।
क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर का निधन
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क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर का निधन
क्रिकेट के महान कोच रमाकांत आचरेकर का मुंबई में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे।
रमाकांत आचरेकर का जन्म सन् 1932 में हुआ था।
आचरेकर को क्रिकेट में दिए योगदान के लिए साल 2010 में पद्म श्री (देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान) और द्रोणाचार्य पुरस्कार (1990 में) से सम्मानित किया गया था।
इसके अलावा उन्हं साल 2010 में टीम इंडिया के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन के द्वारा 'लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड' से भी नावाजा जा चुका है।
रमाकांत आचरेकर की कोचिंग में ही सचिन तेंडुलकर, विनोद कांबली, समीर दीघे, प्रवीण आमरे, चंद्रकांत पंडित और बलविंदर सिंह संधू सरीखे कई दिग्गज क्रिकेटरों ने अपने खेल को निखारा।
क्रिकेट के महान कोच रमाकांत आचरेकर का मुंबई में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे।
रमाकांत आचरेकर का जन्म सन् 1932 में हुआ था।
आचरेकर को क्रिकेट में दिए योगदान के लिए साल 2010 में पद्म श्री (देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान) और द्रोणाचार्य पुरस्कार (1990 में) से सम्मानित किया गया था।
इसके अलावा उन्हं साल 2010 में टीम इंडिया के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन के द्वारा 'लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड' से भी नावाजा जा चुका है।
रमाकांत आचरेकर की कोचिंग में ही सचिन तेंडुलकर, विनोद कांबली, समीर दीघे, प्रवीण आमरे, चंद्रकांत पंडित और बलविंदर सिंह संधू सरीखे कई दिग्गज क्रिकेटरों ने अपने खेल को निखारा।
मंत्रिमंडल ने ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 में संशोधन को मंजूरी दी
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मंत्रिमंडल ने ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 में संशोधन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रेड यूनियनों की मान्यता के संबंध में प्रावधान बनाने के लिए ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 में संशोधन करने की मंजूरी दी।
इस अनुमोदन से निम्नलिखित मदद मिलेगी -
केन्द्र और राज्य स्तर पर ट्रेड यूनियनों की मान्यता के लिए विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वालीऐसी प्रक्रिया की डुप्लीकेसी रोकी जा सकेगी। मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों को केन्द्र और राज्य स्तर पर विशिष्ट भूमिकाएं सौंपी जा सकेंगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रेड यूनियनों की मान्यता के संबंध में प्रावधान बनाने के लिए ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 में संशोधन करने की मंजूरी दी।
इस अनुमोदन से निम्नलिखित मदद मिलेगी -
- केन्द्र और राज्य स्तर पर ट्रेड यूनियनों को मान्यता
- त्रिपक्षीय संकायों में कामगारों का सच्चा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना
- सरकार द्वार कामगारों के प्रतिनिधित्व में मनमाने नामांकन को रोकना
- मुकदमेंबाजी और औद्योगिक असंतोष को कम करना
केन्द्र और राज्य स्तर पर ट्रेड यूनियनों की मान्यता के लिए विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वालीऐसी प्रक्रिया की डुप्लीकेसी रोकी जा सकेगी। मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों को केन्द्र और राज्य स्तर पर विशिष्ट भूमिकाएं सौंपी जा सकेंगी।
मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री–जन आरोग्य योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का पुनर्गठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में करने की मंजूरी दी
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मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री–जन आरोग्य योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का पुनर्गठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का पुनर्गठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में करने की स्वीकृति दे दी है।
इस मंजूरी के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी भंग कर दी गई है और इसके स्थान पर परिवार और कल्याण मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाया गया है।
निर्णय लेने के वर्तमान बहुस्तरीय ढांचे के स्थान पर गवर्निंग बोर्ड बनाया गया है। गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री होंगे।
गवर्निंग बोर्ड योजना को सुगम्य तरीके से लागू करने के लिए आवश्यक तेज गति से निर्णय लेने में सहायक होगा। किसी नये कोष की स्वीकृति नहीं दी गई है।
आईटी, मानव संसाधन, आधारभूत संरचना, संचालन लागत सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के लिए पहले स्वीकृत वर्तमान बजट का उपयोग प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण सक्षम, कारगर तथा पारदर्शी रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया के माध्यम से पीएम-जेएवाई को लागू करने के लिए उत्तरदायी और अधिकृत होगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का पुनर्गठन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में करने की स्वीकृति दे दी है।
इस मंजूरी के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी भंग कर दी गई है और इसके स्थान पर परिवार और कल्याण मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाया गया है।
निर्णय लेने के वर्तमान बहुस्तरीय ढांचे के स्थान पर गवर्निंग बोर्ड बनाया गया है। गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री होंगे।
गवर्निंग बोर्ड योजना को सुगम्य तरीके से लागू करने के लिए आवश्यक तेज गति से निर्णय लेने में सहायक होगा। किसी नये कोष की स्वीकृति नहीं दी गई है।
आईटी, मानव संसाधन, आधारभूत संरचना, संचालन लागत सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के लिए पहले स्वीकृत वर्तमान बजट का उपयोग प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण सक्षम, कारगर तथा पारदर्शी रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया के माध्यम से पीएम-जेएवाई को लागू करने के लिए उत्तरदायी और अधिकृत होगा।
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Evening News :3 January Hindi-Current Affairs इवनिंग न्यूज़ 3 जनवरी 2018 हिंदी_करंट अफेयर्स

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